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Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025: सरकार देगी 10 लाख रु दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भरता बनाने की के लिए जाने पुरी रिपोर्ट?

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025

संक्षिप्त जानकारी: Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025: क्या आप बिहार राज्य से हैं और आप दिव्यांग हैं? तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार आपके लिए एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 है। इस योजना के माध्यम से सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता (₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख ब्याजमुक्त ऋण) प्रदान कर रही है। अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस लेख में हमने आपको आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, पात्रता मानदंड के बारे में सभी जानकारी दी है जिससे आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे।

सारांश

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 – विवरण

योजना का नाम मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025
आरंभ तिथि 26 अगस्त 2025
लाभार्थी बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक
लाभ ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता (₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख ब्याजमुक्त ऋण)
आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in

योजना का महत्व

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इस योजना के तहत, सरकार दिव्यांग नागरिकों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान (grant) के रूप में और 5 लाख रुपये ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध होंगे। यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने, स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

घटना तिथि
आवेदन की प्रारंभिक तिथि 26-08-2025
आवेदन की अंतिम तिथि जल्द सूचित किया जाएगा

आवेदन शुल्क

निःशुल्क

पात्रता मानदंड

  • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्था से दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम शिक्षा 12वीं पास होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • कैंसल चेक या बैंक खाते की पासबुक
  • हस्ताक्षर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. “मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 पंजीकरण करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. पंजीकरण फॉर्म भरें और पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें।
  4. लॉगिन डिटेल्स से लॉगिन करें।
  5. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. आवेदन फॉर्म सबमिट करें और स्लिप डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकालें।
क्रिया लिंक
ऑनलाइन आवेदन यहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें

सामान्य प्रश्न (FAQs)

Q1. मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना कब शुरू हुई?
A1. योजना की शुरुआत 26 अगस्त 2025 को हुई है।

Q2. मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
A2. आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q3. क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क है?
A3. नहीं, इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Q4. इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी?
A4. इस योजना के तहत ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ब्याजमुक्त ऋण शामिल हैं।

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